हल्द्वानी: शादी-ब्याह के सीजन में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने नए नियम लागू कर दिए हैं। शहर में अब बारात को शादी स्थल से 200 मीटर के अंदर ही सीमित रखना होगा और तेज आवाज वाले डीजे व बड़ी लाइटिंग झालरों पर भी रोक लगा दी गई है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
पिछले कुछ दिनों में कई बारातों की वजह से स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र,दफ्तर के कर्मचारी,बीमार और बुजुर्ग लोग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
इसी को लेकर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं।
एसएसपी ने जारी किए सख्त निर्देश
नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने गुरुवार को शादी आयोजकों को स्पष्ट कहा कि सड़क पर ट्रैफिक बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी,बारात अनुशासन में और व्यवस्थित चलेगी, साथ ही बताया की नियम तोड़ने पर डीजे और लाइटिंग उपकरण जब्त किए जाएंगे
हालांकि, हाथ में पकड़ी जाने वाली छोटी लाइट की अनुमति रहेगी।
पुलिस रखेगी सख्त निगरानी
सभी वेडिंग हॉल और डीजे संचालकों को नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।जिसके लिए पुलिस और चौकी इंचार्ज पूरी तरह जिम्मेदार रहेंगे।शादी समारोह के दौरान की हर गतिविधि पर रखी जाएगी नज़र।





