देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में श्रम, गृह, कारागार, वन और सूक्ष्म खाद्य उद्यम से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
बोनस एक्ट 2020 प्रस्ताव वापस
मंत्रिमंडल ने श्रम विभाग से संबंधित पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया। यह प्रस्ताव कोविड काल के दौरान लाया गया था, जिसमें उद्योगों को सरप्लस होने की स्थिति में ही बोनस देने का प्रावधान किया गया था।
चूंकि केंद्र का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 लागू है और राज्य का प्रस्ताव राष्ट्रपति भवन से स्वीकृत नहीं हुआ, इसलिए इसे वापस लिया जा रहा है। अब केंद्रीय कानून 1965 के तहत कर्मचारियों को बोनस मिलेगा।
ESI में 94 नए पद सृजित
बैठक में उत्तराखंड एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस सर्विस स्कीम 2026 की नियमावली को मंजूरी दी गई।
ईएसआई के तहत कुल 94 पदों को स्वीकृति मिली, जिनमें—
- 76 मेडिकल ऑफिसर
- 11 असिस्टेंट डायरेक्टर
- 6 लेवल-12 पद
- 1 अतिरिक्त निदेशक (लेवल-13)
पहले मेडिकल ऑफिसर पदों पर प्रमोशन की व्यवस्था नहीं थी, जिसे अब संरचित किया गया है।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूती
गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। इनमें एक पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य पद शामिल हैं। ये सभी पद मुख्यालय स्तर पर होंगे।
आदतन अपराधी की परिभाषा में बदलाव
वर्ष 2024 में पारित उत्तराखंड कारागार एक्ट में बार-बार अपराध करने वालों को आदतन अपराधी मानने का प्रावधान किया गया था। अब निर्णय लिया गया है कि आदतन अपराधी को पूर्व के एक्ट के अनुसार माना जाएगा।
वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को राहत
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 589 श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान देने का निर्णय लिया गया।
सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना जारी
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना भी संचालित है। निर्णय लिया गया कि जब तक केंद्र की योजना (2025-26 तक) चलेगी, तब तक राज्य की योजना भी जारी रहेगी।





