देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने वस्तुओं और सेवाओं पर संशोधित जीएसटी दरें जारी कर दी हैं, जो 22 सितंबर 2025 से पूरे राज्य में लागू होंगी। इन नई दरों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं व्यापार और कृषि क्षेत्र को भी नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।
जीएसटी दरों में कटौती की मुख्य बातें:
- हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी आइटम्स: जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- बटर, चीज़, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, किचनवेयर, दवाइयां, कृषि मशीनरी: जीएसटी अब 12% से घटकर 5% हो गया है।
- स्टेशनरी आइटम्स: पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक पर पूरी तरह से टैक्स माफ कर दिया गया है।-
- सेवाएं:- जिम, सैलून, योग केंद्र: जीएसटी 18% से घटाकर 5% होगा।
- 7,500 तक के होटल रूम: कर 12% से घटकर 5% हो गया है।
- 33 जीवन रक्षक दवाओं और कई चिकित्सा उपकरणों: पूरी तरह करमुक्त कर दिया गया है।
- बीमा और वाहन:- निजी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों: जीएसटी से छूट दी गई है।
- सीमेंट, 32 इंच टीवी, डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार और 350 सीसी तक की बाइक्स: जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
बड़ी कारों और SUV: जीएसटी दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है, लेकिन मुआवजा सेस हटाने से कीमतों में खास अंतर नहीं आने की संभावना है।
नई जीएसटी दरों से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में जीएसटी दरों में बड़ी राहत दी है, जिसका फायदा सीधे जनता को मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी ¹।





