देहरादून : उत्तराखंड पुलिस ने बाल अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुए सोशल मीडिया पर नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 23(4) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 72 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर को नाबालिग पीड़िता के पिता की तहरीर पर कोतवाली ऋषिकेश में एक मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को 1 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीड़िता की फोटो और वीडियो साझा किए जाने की जानकारी सामने आई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून ने इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करना या उससे जुड़ा कोई भी वीडियो या फोटो साझा करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है।
एसएसपी ने जनता को भी चेतावनी दी है कि जो भी लोग इस मामले से संबंधित पोस्ट, फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर या फॉरवर्ड कर रहे हैं, वे तुरंत हटा दें, अन्यथा उनके खिलाफ भी पोक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने अपील करते हुए कहा, की किसी भी नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर न करें — ऐसा करना कानून के तहत गंभीर अपराध है।





